New amendments have been made to the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, affecting how government employees handle financial transactions and foreign contributions. Specifically, the monetary limits for accepting gifts have been revised. For Group ‘A’ and ‘B’ posts, the limit is now five thousand rupees, while for Group ‘C’ posts, it is two thousand rupees. Furthermore, government servants who are part of Indian delegations or otherwise abroad can now accept and retain gifts from foreign dignitaries according to the Foreign Contributions (Acceptance or Retention) Rules, 2012. These changes are effective immediately upon publication in the Gazette of India.
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असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 431] | नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 29, 2019/आयण 7, 1941 |
|---|---|
| No. 431] | NEW DELHI, MONDAY, JULY 29, 2019/SHRAVANA 7, 1941 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2019
सा.का.नि. 531(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियमावली, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—
- संक्षिप्त नाम और प्रारंभः—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) संशोधन नियमावली, 2019 है।
- ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 13 में,-
- उपनियम (3) में खण्ड (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थातः—
- (i) किसी भी समूह ‘क’ या समूह ‘ख’ पद को धारण करने वाले सरकारी सेवक के मामले में पांच हजार रुपए और
- (ii) किसी भी समूह ‘ग’ पद को धारण करने वाले सरकारी सेवक के मामले में दो हजार रुपए।”;
- उप-1 नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थातः—
- उपनियम (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का सदस्य या अन्यथा होते हुए एक सरकारी सेवक, समय-समय पर यथा-संशोधित विदेशी अभिदाय (दान या भेंट की स्वीकृति या प्रतिधारण) नियम, 2012 के उपबंधों के अनुसार विदेशी उच्च पदाधिकारियों से दान प्राप्त और प्रतिधारित कर सकता है।”।
[फा. सं. 11013/02/2019-स्था.ए-III]
सुजाता चतुर्वेदी, अपर सचिव
टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. सं. 4177 तारीख 12 दिसम्बर, 1964 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा निम्नलिखित रूप से इनमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए:-
- का.आ. 482, तारीख 14 फरवरी, 1970;
- का.आ. 3643, तारीख 4 नवम्बर, 1972;
- का.आ. 83, तारीख 13 जनवरी, 1973;
- का.आ. 846, तारीख 28 फरवरी, 1976;
- का.आ. 2563, तारीख 17 जुलाई, 1976;
- का.आ. 2691, तारीख 24 जुलाई, 1976;
- का.आ. 4663, तारीख 11 दिसंबर, 1976;
- का.आ. 2859, तारीख 17 सितम्बर, 1977;
- का.आ. 2859, तारीख 30 सितम्बर, 1978;
- का.आ. 3, तारीख 6 जनवरी, 1979;
- का.आ. 1270, तारीख 10 मई, 1980;
- का.आ. 4812, तारीख 19 अक्टूबर, 1985;
- का.आ. 935, तारीख 8 मार्च, 1986;
- का.आ. 1124, तारीख 22 मार्च, 1986;
- का.आ. 3159, तारीख 20 सितम्बर, 1986;
- का.आ. 3280, तारीख 27 सितम्बर, 1986;
- का.आ. 1965, तारीख 8 अगस्त, 1987;
- का.आ. 1454, तारीख 14 मई, 1988;
- का.आ. 2582, तारीख 6 अक्टूबर, 1990;
- का.आ. 3132, तारीख 26 दिसम्बर, 1992;
- सा.का.नि. 355, तारीख 29 जुलाई, 1995;
- सा.का.नि. 367, तारीख 31 अगस्त, 1996;
- सा.का.नि. 49, तारीख 7 मार्च, 1998;
- सा.का.नि. 342, तारीख 23 अक्टूबर, 1999;
- सा.का.नि. 458, तारीख 27 दिसम्बर, 2003;
- सा.का.नि. 376, तारीख 22 अक्टूबर, 2005;
- सा.का.नि. 8, तारीख 31 जनवरी, 2009;
- सा.का.नि. 370 (अ), तारीख 9 मई, 2011;
- सा.का.नि. 149 (अ), तारीख 4 मार्च, 2014;
- सा.का.नि. 823 (अ), तारीख 19 नवंबर, 2014 और
- सा.का.नि. 845 (अ), तारीख 27 नवंबर, 2014.