Amendment to Central Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965

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This document announces an amendment to the Central Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965. The amendment, officially named the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Fifth Amendment Rules, 2004, will come into effect upon its publication in the Official Gazette. Key changes include the substitution of existing entries for the Central Engineering (Civil) Group ‘A’ Service and specific provisions related to the Central Electrical Engineering Service, Group ‘B’. The notification provides a detailed list of previous amendments to the principal rules since 1966, ensuring a comprehensive record of the rules’ evolution.

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साप्ताहिक WEEKLY

नई दिल्ली, दिसम्बर 26, 2004 — जनवरी 1, 2005 शनिवार – पौध 5 — पौध 11, 1926

NEW DELHI, DECEMBER 26, 2004 — JANUARY 1, 2005 SATURDAY/PAUSA 5 — PAUSA 11, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II — Section 3 — Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण मांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि संचालित हैं) General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2004

सा. का. नि. 1. — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के पात्रता के मापदंड केन्द्रीय विधान सेना (गर्भावस्था, नियंत्रण और अपोल) नियमावली, 1965 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदृद्घता निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

  1. (i) इन नियमों का नाम केन्द्रीय विधान सेना (गर्भावस्था, नियंत्रण और अपोल) पाँचवाँ संशोधन नियमावली, 2004 है।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

  1. केन्द्रीय विधान सेना (गर्भावस्था, नियंत्रण और अपोल) नियमावली, 1965 की अनुसूची में :—

(क) भाग-I में क्रम संख्या 3 और 4 के सामने प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1 2 3 4 5
“22. केन्द्रीय वैद्युत (i) महानिदेशक गर्भ
इंजीनियरो (निर्माण) (निर्माण)
सेवा, समूह केन्द्रीय लोक केन्द्रीय लोक
‘ख’ निर्माण निर्माण
विभाग विभाग,
(ii) मुख्य (i) गैर
अभिगमता (ii) तय
(गतर्कता),
केन्द्रीय लोक
निर्माण विभाग,

1 2 3 4 5
23. केन्द्रीय महानिदेशक (i) महानिदेशक सभो
इंजीनियरी (निर्माण) (निर्माण)
सेना, समूह केन्द्रीय लोक केन्दीय लोक
‘छ’ निर्माण निर्माण
विभाग विभाग,
(ii) मुख्य
अभिर्पता
(सतर्कता),
केन्द्रीय लोक
निर्माण विभाग,
(i) से
(ii) तक
(ii)
[फा. संख्या-11012/10/2004-स्था. (क)]
ए० प्रभाकरन, अवर सचिव
( (1) (क) नियम दिनांक 20 नवम्बर, 1965 को अधिसूचना
(क) संख्या 7/2/63-स्था. (क) के अंतर्गत प्रकाशित किए
(क) गए और बाद में निम्नलिखित के तहत संशोधित किए
(क) गए :-
आ.आ. 1149 दिनांक 13 अप्रैल, 1966
का.आ. 1596 दिनांक 04 जून, 1966
का.आ. 2007 दिनांक 09 जुलाई, 1966
का.आ. 2648 दिनांक 02 सितम्बर, 1966
का.आ. 2854 दिनांक 01 अक्टूबर, 1966
का.आ. 1282 दिनांक 15 अप्रैल, 1967
का.आ. 1457 दिनांक 29 अप्रैल, 1967
का.आ. 3253 दिनांक 16 सितम्बर, 1967
का.आ. 3530 दिनांक 07 अक्टूबर, 1967
का.आ. 4151 दिनांक 25 नवम्बर, 1967
का.आ. 321 दिनांक 09 मार्च, 1968
का.आ. 1441 दिनांक 27 अप्रैल, 1968
का.आ. 1870 दिनांक 01 जून, 1968
का.आ. 3423 दिनांक 28 सितम्बर, 1968
का.आ. 5008 दिनांक 27 दिसम्बर, 1969
का.आ. 397 दिनांक 07 फरवरी, 1970
का.आ. 3521 दिनांक 25 सितम्बर, 1971
का.आ. 249 दिनांक 01 जनवरी, 1972
का.आ. 990 दिनांक 22 अप्रैल, 1972
का.आ. 1600 दिनांक 01 जुलाई, 1972
का.आ. 2789 दिनांक 14 अक्टूबर, 1972
का.आ. 929 दिनांक 31 मार्च, 1973
का.आ. 1648 दिनांक 06 जुलाई, 1974
का.आ. 2742 दिनांक 31 जुलाई, 1976

का.आ. 4664 दिनांक 11 दिसम्बर, 1976
का.आ. 3062 दिनांक 08 अक्टूबर, 1977
का.आ. 3573 दिनांक 26 नवम्बर, 1977
का.आ. 3574 दिनांवा 26 नवम्बर, 1977
का.आ. 3671 दिनांक 03 दिसम्बर, 1977
का.आ. 2464 दिनांक 02 सितम्बर, 1978
का.आ. 2465 दिनांक 02 सितम्बर, 1978
का.आ. 920 दिनांक 17 फरवरी, 1979
का.आ. 1769 दिनांक 05 जुलाई, 1980
का.आ. 264 दिनांक 24 जनवरी, 1981
का.आ. 2126 दिनांक 08 अगस्त, 1981
का.आ. 2203 दिनांक 22 अगस्त, 1981
का.आ. 2512 दिनांक 03 अक्टूबर, 1981
का.आ. 168 दिनांक 23 जनवरी, 1982
अधिसूचना सं. 11012/15/84-स्था.(क) दिनांक 05 जुलाई, 1985
अधिसूचना सं. 11012/05/85-स्था.(क) दिनांक 29 जुलाई, 1985
अधिसूचना सं. 11012/06/85-स्था.(क) दिनांक 06 भा1/रा, 1985
का.आ. 5637 दिनांक 21 दिसम्बर, 1985
का.आ. 5743 दिनांक 28 दिसम्बर, 1985
अधिसूचना सं. 11012/24/85-स्था.(क) दिनांक 26 नवम्बर, 1986
का.आ. 830 दिनांक 28 मार्च, 1987
का.आ. 831 दिनांक 28 मार्च, 1987
का.आ. 1591 दिनांक 27 जून, 1987
का.आ. 1825 दिनांक 18 जुलाई, 1987
का.आ. 3060 दिनांक 15 अक्टूबर, 1988
का.आ. 3061 दिनांक 16 अक्टूबर, 1988
का.आ. 2207 दिनांक 16 सितम्बर, 1989
का.आ. 1084 दिनांक 28 अप्रैल, 1990
का.आ. 2208 दिनांक 25 अगस्त, 1990
का.आ. 1481 दिनांक 13 जून, 1992
सा.का.नि. 289 दिनांक 20 जून, 1992/भाग II, में खंड 3, डब-खंड (i)

सा.का.नि. 589 दिनांक 26 दिसम्बर, 1992
सा.का.नि. 499 दिनांक 08 अक्टूबर, 1994
सा.का.नि. 276 दिनांक 10 जून, 1995
सा.का.नि. 17 दिनांक 20 फरवरी, 1996
सा.का.नि. 125 दिनांक 16 मार्च, 1996
सा.का.नि. 417 दिनांक 05 अक्टूबर, 1996
सा.का.नि. 337 दिनांक 02 सितम्बर, 2000


[ भाग II-छण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : जनवरी 1, 2005/पौष 11, 1926

साःका.नि. 420 दिनांक 28 अक्टूबर, 2000
साःका.नि. 211 दिनांक 14 अप्रैल, 2001
साःका.नि. 60 दिनांक 13 फरवरी, 2002
साःका.नि. 2 दिनांक 03 जनवरी, 2004
साःका.नि. 113 दिनांक 10 अप्रैल, 2004
साःका.नि. 225 दिनांक 10 जुलाई, 2004
साःका.नि. 287 दिनांक 28 अगस्त, 2004