Central Information Commission (Group ‘A’ and ‘B’ Posts) Recruitment Rules, 2012

C

This document outlines the recruitment rules for various posts within the Central Information Commission, including Assistant, Section Officer, Under Secretary, Personal Assistant, Private Secretary, and Senior Private Secretary. It details the methods of recruitment, such as promotion, deputation, and direct recruitment, along with age limits, educational qualifications, and experience requirements for each position. The rules also address eligibility criteria for promotion and deputation, including the necessary years of service and any applicable training. Specific clauses cover conditions of eligibility for promotion, calculation of qualifying service, and conditions for deputation appointments. It also includes provisions for relaxation of rules in certain circumstances and lays down the conditions under which consultation with the Union Public Service Commission is required for recruitment.

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EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 463-504

Dated 21-4-2012

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2012
सा.का.नि. 76.-केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) को धारा 27 को उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के साथ उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सूचना आयोग में सहायक, अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, वैयक्तिक सहायक, निजी सचिव, प्रधान निजी सचिव और ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर भर्ती को पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् : –

  1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सूचना आयोग ( समूह “क” और समूह “ख”) भर्ती नियम, 2012 है।
    (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
  2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.-उक्त पद को संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
  3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
  4. निरर्हता : वह व्यक्ति,-
    (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसको पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
    (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
    उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
    परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकंगी ।
  5. शिथिल करने की शक्ति.-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगी ।
  6. व्यावृत्ति.-इन नियमों को कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और
    ग्रेड
    वेतन / वेतनमान | चयन अथवा
    अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
    आयु-सीमा |
    | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: |
    | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
    | 1. सहायक | $20^{*}$
    * (2012)
    कार्यभार के
    आधार पर
    परिवर्तन किया
    जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘ख’ अननुसचिवीय | $\begin{aligned} & \text { वेतन बैंड- 2; } \ & 9300-34800 \ & \text { रू. + ग्रेड } \ & \text { वेतन } 4600 \text { रू. } \end{aligned}$ | चयन | आयु-सीमा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित अखिल भारतीय’ स्नातक स्तर परीक्षा के और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नियमों में जैसा विहित की जाए। || सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। |
    | — | — | — |
    | (7) | (8) | (9) |
    | शैक्षिक अर्हताएँ, परीक्षा की योजना आदि, कर्मचारी चयनआयोग द्वारा संचालित अखिल भारतीय स्नातक स्तर परीक्षा के और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नियमों में जैसा विहित की जाए। | लागू नहीं होता | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। || भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा। |
    | :–: | :–: |
    | (10) | (11) |
    | 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसक़े न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; | प्रोन्नति : कॅन्द्रीय सूचना आयोग में वेतन बैंड-1; 5200-20200 रू. + ग्रेड वेतन 2400 रू. में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।
    टिप्पण : सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा यथा विहित प्रशिक्षण मॉडल,, सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए आझापक है।
    टिप्पण 1 जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
    टिप्पण 2 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/ उस तारीख से जिससे छठे कॅन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।
    प्रतिनियुक्ति: कॅन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी
    (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या
    (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1; 5200-20200 रू. + ग्रेड वेतन 2400 रू. या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है; या;
    (ख) जिनकें पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव है, अर्थात्:-
    (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक |(ii) प्रशासन या वित्त के क्षेत्र में और/या सूचना का अधिकार के मामलों पर कार्यवाही करने का दो वर्ष का अनुभव
    पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
    (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
    टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/ उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | | | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। | |
    | — | — | — | — | — |
    | (12) | | | (13) | |
    | समूह ‘ख’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/ पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)
  7. अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग – अध्यक्ष
  8. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग – सदस्य
  9. उप सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग – सदस्य | | | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। | |
    | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
    | 2. अनुभाग अधिकारी | 10*

* (2012)
कार्यभार के
आधार पर
परिवर्तन किया
जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘ख’ अननु सचिवीय | वेतन बैंड- 2; 9300-34800 रू. + ग्रेड वेतन 4800 रू. | चयन |
| | | | | || (7) | (8) | (9) |
| — | — | — |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | कुछ नहीं |
| (10) | (11) | |
| प्रोन्नति द्वारा जिसकें न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। | प्रोन्नति : केन्द्रीय सूचना आयोग में वेतन बैंड-2; 9300-34800 रू. + ग्रेड वेतन 4600 रू. में ऐसे सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।
टिप्पण : सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा यथा विहित प्रशिक्षण मॉडल,, अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए आज्ञापक है।
टिप्पण 1 जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
टिप्पण 2 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/ उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमितआधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2; 9300-34800 रू. + ग्रेड वेतन 4600 रू. में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हँ; या | |(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2; 9300-34800 रू. + ग्रेड वेतन 4200 रू. में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; और
(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव है, अर्थात्:-
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ।
(ii) प्रशासन या वित्त के क्षेत्र में और/या सूचना का अधिकार के मामलों पर कार्यवाही करने का दो वर्ष का अनुभव
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिन तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/ उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।| (12) | (13) |
| — | — |
| प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह ‘ख’ विभागीय प्रोन्नति समिति
1. अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग – अध्यक्ष
2. ‘संयुक्त सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग – सदस्य
3. निदेशक/उप सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |
| (1) | (2) |
| 3. अपर सचिव | 07* |
| | * (2012) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। |
| (7) | (8) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता || $(10)$ | $(11)$ |
| :–: | :–: |
| 60 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसक न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; 40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा। | प्रोन्नति : केन्द्रीय सूचना आयोग में वेतन बैंड-2; 9300-34800 रू. + ग्रेड वेतन 4800 रू. में ऐसे अनुभाग
अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है।
टिप्पण : सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा यथा विहित प्रशिक्षण मॉडल, अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति के लिए आज्ञापक है।
टिप्पण 1 जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
टिप्पण 2 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/ उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझे जाएगी।
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी;
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3; 15600-39100 रू. + ग्रेड वेतन 5400 रू. या में समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है; या
(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2; 9300-34800 रू. + ग्रेड वेतन 4800 रू. में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; और
(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव है, अर्थात्:-
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
(ii) प्रशासन या वित्त के क्षेत्र में और/ या सूचना का अधिकार के मामलों पर कार्यवाही करने का पाँच वर्ष का अनुभव। |टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/ उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।| (12) | | (13) |
| — | — | — |
| प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह ‘क’ विभागीय प्रोन्नति समिति:- | | पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |
| 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष
2. अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग – सदस्य
3. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग – सदस्य | | |
| (1) | (2) | (3) |
| 4. वैयक्तिक सहायक | 08* | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘ख’ अनुसचिवीय |
| | * (2012)
कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | |
| (7) | | (8) |
| शैक्षिक अर्हताएँ और परीक्षा की योजना कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित आशुलिपिक (श्रेणी ‘ग’ और श्रेणी ‘घ’) परीक्षा के और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नियमों में जैसा विहित की जाए। | | लागू नहीं होता |
| | | || (10) | (11) |
| — | — |
| 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; | प्रोन्नति : केन्द्रीय सूचना आयोग में वेतन बैंड-1; 5200-20200 रू. + ग्रेड वेतन 2400 रू. में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी ‘घ’ जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है। |
| 50 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; | टिप्पण : सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा यथा विहित प्रशिक्षण मॉडल, वैयक्तिक सहयक के पद पर प्रोन्नति के लिए आज्ञापक है। |
| | टिप्पण 1 जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। |
| | टिप्पण 2 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/ उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमितआधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। |
| | प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी; |
| | (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर आशुलिपिक के सदृश पदधारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1; 5200-20200 रू. + ग्रेड वेतन 2400 रू. में या समतुल्य में आशुलिपिक के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है; और (ख) जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो । |
| | टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्तिव्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। |
| | (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की || | अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 से पहले/ उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन$\cdot$या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। |
| — | — |
| (12) | (13) |
| प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह ‘ख’ विभागीय प्रोन्नति समिति:-
1. अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग – अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग – सदस्य
3. उप सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग – सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। || (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| — | — | — | — | — | — |
| 5. निजी सचिव | 10* | साधारण कॅन्द्रीय सेवा, समूह ‘ख’ अनुसचिवीय | वेतन बैंड- 3; 9300-34800 रू. + ग्रेड वेतन 4800 रू. | चयन | लागू नहीं होता |
| | * (2012) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | | | | |
| (7) | | (8) | | (9) | |
| लागू नहीं होता | | लागू नहीं होता | | कुछ नहीं | || (10) | (11) |
| — | — |
| 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसकं न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; 60 प्रतिशत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा। | प्रोन्नति : केन्द्रीय सूचना आयोग में वेतन बैंड-2; 9300-34800 रू. + ग्रेड वेतन 4600 रू. में ऐसे वैयक्तिक सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।
टिप्पण : सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा यथा विहित प्रशिक्षण मॉडल, निजी सचिव के पद पर प्रोन्नति के लिए आज्ञापक है।
टिप्पण 1 जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक-या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
टिप्पण 2 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/ उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमितआधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी;
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर आशुलिपिक के सदृश पदधारण किए हुए हैं, या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2; 9300-34800 रू. + ग्रेड वेतन 4600 रू. में या समतुल्य में आशुलिपिक के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है या
(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2; 9300-34800 रू. + ग्रेड वेतन 4200 रू. में या समतुल्य में आशुलिपिक के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; और
(ख) जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो।
सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा: पात्रता शर्तें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित अनुभाग अधिकारी श्रेणी/आशुलिपिक श्रेणी “क” और श्रेणी “ख” विलीन ( सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) के नियमों में जैसा विहित की जाए। |टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले / उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान था साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।| (12) | (13) |
| — | — |
| प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह ‘ख’ विभागीय प्रोन्नति समिति: | सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |
| 1. अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग – अध्यक्ष
2. ‘संयुक्त सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग – सदस्य
3. निदेशक/उप सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग सदस्य | |
| (1) | (2) |
| 6. प्रधान निजी सचिव | 07* |
| | * (2012) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। |
| (7) | (8) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता || (10) | (11) |
| — | — |
| 70 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; 30 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा | प्रोन्नति : केन्द्रीय सूचना आयोग में वेतन बैंड-2; 9300-34800 रू. + ग्रेड वेतन 4800 रू. में ऐसे निजी सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है। |
| | टिप्पण : सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा यथा विहित प्रशिक्षण मॉडल, प्रधान निजी सचिव के पद पर प्रोन्नति के लिए आज्ञापक है। |
| | टिप्पण 1 जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। |
| | टिप्पण 2 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। |
| | प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी; |
| | (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर आशुलिपिक के सदृश पदधारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3; 15600-39100 रू. + ग्रेड वेतन 5400 रू. में या समतुल्य में आशुलिपिक के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2; 9300-34800 रू. + ग्रेड वेतन 4800 रू. में या समतुल्य में आशुलिपिक के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; और (ख) जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो। |
| | टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्तिव्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए || | विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले / उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान था साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। |
| — | — |
| (12) | (13) |
| प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह ‘क’ | पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |
| विभागीय प्रोन्नति समिति:-
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष
2. अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग – सदस्य
3. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग – सदस्य | || (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| — | — | — | — | — | — |
| 7. ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव | 05* | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘क’ अनुसचिवीय | वेतन बैठक-3; 15600-39100 रू. + ग्रेड वेतन 7600 रू. | चयन | लागू नहीं होता |
| | * (2012) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | | | | |
| (7) | | (8) | | (9) | |
| लागू नहीं होता | | लागू नहीं होता | | कुछ नहीं | || (10) | (11) |
| — | — |
| 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा | प्रोन्नति : केन्द्रीय सूचना आयोग में वेतन बैंड-3; 15600-39100 रू. + ग्रेड वेतन 6600 रू. में ऐसे प्रधान निजी सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।
टिप्पण : सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा यथा विहित प्रशिक्षण मॉडल, ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर प्रोन्नति के लिए आझापक है।
टिप्पण 1 जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
टिप्पण 2 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/ उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमितआधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी;
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर आशुलिपिक के पदधारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3; 15600-39100 रू. + ग्रेड वेतन 6600 रू. में या समतुल्य में आशुलिपिक के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है; या
(ख) जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो ।
टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्तिव्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन || | वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/ उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान था साधारण ग्रेड, वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन. ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। |
| — | — |
| (12) | (13) |
| प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह ‘क’ | पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |
| विभागीय प्रोन्नति समिति-
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष
2. अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग – सदस्य
3. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग – सदस्य | |