Central Information Commission (Hindi Translator) Recruitment Rules, 2013

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This document lays down the recruitment rules for the position of Hindi Translator within the Central Information Commission. It details the number of posts, their classification, and the pay scale, which are specified in the appended schedule. The rules also outline the recruitment process, age limits, qualifications, and other relevant criteria, which are further elaborated in the schedule. Specifically, it defines eligibility, stating that individuals married to someone whose spouse is living or who have entered into a marriage that is voidable under the personal law applicable to them will not be eligible. However, the Central Government can grant exemptions if the marriage is permissible under personal law and other grounds exist. The rules also grant the government the power to relax provisions for certain categories of individuals. Furthermore, any reservations, age relaxations, or concessions provided by the Central Government for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen, and other special categories will remain unaffected. The appended schedule provides a detailed breakdown of the Hindi Translator post, including its classification as a Group ‘B’ non-gazetted post, the pay band and grade pay, and the age limit for direct recruits, which is not to exceed 30 years, with a potential relaxation of 5 years for government servants. The document also specifies the educational qualifications for direct recruitment, requiring a Master’s degree in Hindi or English with English or Hindi at the degree level as an optional subject or medium of examination, or a Master’s degree in a subject other than Hindi or English with English or Hindi as an compulsory or optional subject, along with two years of experience in translation from Hindi to English and vice versa at the Central Government or state government level. A desirable qualification includes knowledge of a language from the Eighth Schedule of the Constitution other than Hindi. The document also touches upon the procedure for recruitment through promotion or deputation, including the eligibility criteria for deputation, which generally has a maximum tenure of three years and an age limit of 56 years. Lastly, it defines the composition of the Departmental Promotion Committee.

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अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2013
सा.का.नि. 388(अ).-केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सूचना आयोग में हिंदी अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :

  1. संक्षिम नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिम नाम केन्द्रीय सूचना आयोग (हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम, 2013 है ।
    (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
  2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
  3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
  4. निरर्हता.- वह व्यक्ति-
    (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है.

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

  1. शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
  2. व्यावसायिक—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतन बैंड और यूड वेतन या वेतनमान चयन अथवा अचयन पद सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. हिंदी अनुवादक * 2 (2013) साधारण केन्द्रीय सेवा वेतन बैंड – 2 9300-34800 धन लागू नहीं होता 30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। केन्द्रीय सेवा समूह ‘ख’ अननुसूचित 9300-34800 धन यूड वेतन – 4200
टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्यौति जिले तथा चम्‍बा-जिले के पांगौ उप-खंड, अंदमान || | | | | और | निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)
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सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(7)
अनिवार्य :-
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिन्दी एक अनिवार्य विषय के रूप में या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम रहा हो ।
या
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से हिन्दी या अंग्रेजी से मिल्ल किसी विषय में मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिन्दी एक अनिवार्य विषय के रूप में या ऐच्छिक विषय के रूप में या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा अनिवार्य या ऐच्छिक विषय रहा हो ।
या
(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से हिंदी या अंग्रेजी से मिल्ल किसी विषय में मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिंदी माध्यम और अंग्रेजी या हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम रहा हो: और
(iv) हिन्दी से अंग्रेजी और विपर्ययेत में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालयों जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं में हिंदी से अंग्रेजी और विपर्ययेत में अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव ।
वांछनीय :- संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिंदी से मिल्ल भाषाओं में से किसी एक भाषा में मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से मैट्रिकुलेशन स्तर का ज्ञान ।
टिप्पण 1-अर्हताएं, अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।
टिप्पण 2-अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोत्सत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोत्सति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता || (8) | (9) | (10)
लागू नहीं होता सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रतिनियुक्ति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोत्साहित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से—

(क) (i) जो अपने मूल कंडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं :

या

(ii) जिन्होंने मूल कंडर या विभाग में वेतन बैंड – 1 (5200-20200 धन 2800) खंड वेतन या समतुल्य खंड में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो :

या

(iii) जिन्होंने मूल कंडर या विभाग में वेतन बैंड – 1 (5200-20200 धन 2400) खंड वेतन या समतुल्य खंड में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो : और

(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं ।

दिव्यांग 1—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में इस नियुक्ति से ठीक पहले भारत किसी अन्य कंडर बॉर्ड पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

दिव्यांग 2—प्रतिनियुक्ति आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्निर्देशित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्यानों खंड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्निर्देशित वेतनमानों का सामान्य खंड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह खंड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन खंड है ।

यदि विभागीय प्रोत्साहित समिति है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12) (13)
समूह “ख” विभागीय प्रोत्साहित समिति (पुष्टि के लिए), निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । || 1. अपर सचिव, केन्द्रीय सूचता आयोग | -अध्यक्ष
:– :–
2. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय सूचता आयोग – सदस्य
3. उप सचिव, केन्द्रीय सूचता आयोग – सदस्य

[फा. सं. 4/11/2012-आईआर]
मनोज जोशी, संयुक्त मचिव