This official notification announces the expansion of the Administrative Tribunals Act, 1985, to include public sector undertakings. Specifically, the National Project Construction Corporation Limited (NPCC) will now fall under the purview of this act, effective September 5, 2013. This extension means that decisions and processes related to NPCC will be governed by the provisions of Section 14 of the Act. The notification also details a series of previous amendments and notifications that have modified the original act since its publication in 1986, indicating ongoing adjustments to administrative tribunal regulations.
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असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2013] | नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2013/भाद्र 5, 1935 |
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No. 2013] | NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2013/BHADRA 5, 1935 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2013
का.आ. 2617(अ).—प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतदद्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2013 को विनिर्दिष्ट करती है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के प्रावधान भारतीय क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने से राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड पर लागू होंगे एवं कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा सं. सा.का.नि. 730(अ) दिनांक 2 मई, 1986 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 205 के बाद उससे संबंधित प्रविष्टियों पर निम्नलिखित क्रम सं. एवं प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—
क्रम सं. | निगम/सोसाइटी/अन्य प्राधिकरण | स्थिति |
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1 | 2 | 3 |
“206. | राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि. | जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम |
[फा. सं. पी-13030/1/2012-एटी] | ||
मनोज जोशी, संयुक्त सचिव |
टिप्पणी : —प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 730(अ) दिनांक 2 मई, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई
एवं इसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित की गई :-
सा.का.नि. 1172(अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 1986
सा.का.नि. 84(अ), दिनांक 6 फरवरी, 1987
सा.का.नि. 409(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 1987
सा.का.नि. 542(अ), दिनांक 11 जुलाई, 1995
सा.का.नि. 748(अ), दिनांक 17 अक्तूबर, 1998
सा.का.नि. 8 (अ), दिनांक 4 जनवरी, 2002
सा.का.नि. 499(अ), दिनांक 23 अगस्त, 2006
का.आ. 1228(अ), दिनांक 25 जुलाई, 2007
का.आ. 1823(अ), दिनांक 25 अक्तूबर, 2007
का.आ. 906(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2008
का.आ. 2580(अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 2008
का.आ. 2824(अ), दिनांक 1 दिसम्बर, 2008
का.आ. 727(अ), दिनांक 31 मार्च. 2010
का.आ. 2411(अ), दिनांक 4 अक्तूबर, 2010
का.आ. 958(अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2013