This document outlines amendments to the Central Administrative Tribunal Stenographer Service (Group ‘B’ and ‘C’ Post) Recruitment Rules, 1989. The amendments, notified on February 24, 2014, bring the rules in line with the Administrative Tribunal Act, 1985. Key changes involve updating the table of recruitment, specifying the pay bands and grade pays for positions like Private Secretary and Court Master, and detailing the methods of recruitment (direct recruitment, promotion, deputation/absorption). It also clarifies age limits, educational qualifications, and the roles of departmental promotion committees. The document specifies the percentage of vacancies to be filled by each method and outlines the conditions and eligibility criteria for promotion, deputation, and absorption, including any necessary service periods and examinations. It also mentions when consultation with the Union Public Service Commission is required, stating it’s not applicable in this case.
SOURCE PDF LINK :
Click to access GSR-111E-24022014-Hindi.pdf
Click to view full document content
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2014 सा.का.नि.111(अ).- केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण आशुलिपिक सेवा (समूह ‘ख’ और ‘ग’ पद) भर्ती नियम, 1989 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-
- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण आशुलिपिक सेवा (समूह ‘ख’ और ‘ग’ पद) भर्ती नियम, 2013 है। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण आशुलिपिक सेवा (समूह ‘ख’ और ‘ग’ पद) भर्ती नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के नियम 4 में “स्तंभ (5) से स्तंभ’ (14)” शब्द, कोष्ठक और अंको के स्थान पर स्तंभ (5) से स्तंभ (13)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
- मूल नियमों में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी। अर्थात् :-
अनुसूची
| पद का नाम | पढी की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन पद है अथवा
अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
| — | — | — | — | — | — | — |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| निजी सचिव | * 65 (2013)
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय
सेवा, समूह ‘ख’
राजपत्रित
अनुसचिवीय | वेतन बैंड – 2, 9300-
34800 रुपए और ग्रेड
वेतन 4800 रु. और ग्रेड
वेतन 4800 रु. में चार
वर्ष की नियमित सेवा
पूरी होने पर वेतन बैंड-
3, 15600-39100
और ग्रेड वेतन 5400 रु.
में मंजूर किया गया
अकालिक ग्रेड | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
विद्युत आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। |
| — | — | — | — |
| (8) | (9) | (10) | (11) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नति :- प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रतिनियुक्ति या आमेलन : प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा 50 प्रतिशत | प्रोन्नति :-
(i) प्रोन्नति के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियों केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आशुलिपिक समूह ‘ग’ या कोर्ट मास्टर में से ज्येष्ठता द्वारा चयन के आधार पर उन व्यक्तियों की प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिन्होंने वेतन बैंड 2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु. में खड् वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है। |
| टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रीन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रीन्नति के लिए परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। | |
|---|---|
| टिप्पण 2 :- प्रीन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्कालीन ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। | |
| (ii) प्रीन्नति के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियां केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उन आशुलिपिक ‘समूह ग’ या कोर्ट मास्टरों जिन्होंने वेतन वैड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, में से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा संचालित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर योग्यता के क्रम में भरी जाएगी। प्रतिनियुक्ति या आंमेलन – केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों के अधीन आशुलिपिक का पद धारण कर रहे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति या आंमेलन द्वारा 50 प्रतिशत : | |
| (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं। | |
| (ii) जो वेतन वैड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु. में छह वर्ष नियमित सेवा कर चुके हैं। | |
| टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | |
| टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | || | | | | टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे खुठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां वह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। |
| — | — | — | — | — |
| यदि विभागीय प्रोत्सति समिति है तो उसकी संरचना | | | | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संय लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
| (12) | | | | (13) |
| विभागीय प्रोत्सति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :- | | | | लागू नहीं होता। |
| 1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट होने वाला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का सदस्य | | | – अध्यक्ष | |
| 2. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का सदस्य | | | – सदस्य | |
| 3. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला प्रधान रजिस्ट्रार, प्रधान न्यायपीठ या रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण | | | – सदस्य | |
| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन पद है अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| कोर्ट मास्टर (आशुलिपिक श्रेणी ‘ग’) | * 69 (2013) | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ‘ख’ अराजपत्रित अनुमचिवीय | वेतन बैंड – 2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4600 रु. | चयन | 18 वर्ष से 27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कर्मचारियों और आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष तक लिथिल की जा सकती है।) | लागू नहीं होता |
| * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | टिप्पण 1 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख | || | | | | भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, चिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और म्यीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 :- आयुमीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वही होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। |
||||
| :–: | :–: | :–: | :–: | :–: |
| मीधे भर्ती किए जाने वाले ब्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रीन्नत ब्यक्तियों की दशा में लामू होगी। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती मीधे होगी या प्रीन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | प्रीन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रीन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। |
|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) |
| नहीं | मीधे भर्ती किए जाने वाले ब्यक्तियों और प्रीन्नत ब्यक्तियों के लिए दो वर्ष। | प्रीन्नति द्वारा 50 प्रतिशत जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत |
प्रीन्नति :- (i) प्रीन्नति के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियां केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उन आलूलिपिक श्रेणी ‘घ’ में से प्रीन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 और ग्रेड वेतन 2400 रु. में कम से कम आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ ब्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रीन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ ब्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक में या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ ब्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रीन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 :- प्रीन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 |[ भाग II-खण्ड 3(i) ] |
जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्कालीन ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।
(ii) प्रोन्नति के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियां केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उन आशुलिपिक ‘समूह ‘थ’ जिन्होंने वेतन बैंड – 1,5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु. में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की हो में से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा संचालित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर योग्यता के क्रम में भरी जाएगी।
प्रतिनियुक्ति या आमेलन – केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों के अधीन आशुलिपिक का पद धारण कर रहे अधिकारी
(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं।
(ii) जो वेतन बैंड-1,5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु में आशुलिपिक की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा कर चुके हैं।
टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काउर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित| | | | होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी
उन्नयन का माधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग
की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित नक्शानी ग्रेड वेतन
या वेतनमान पर की गई सेवा समझे जाएगी। |
| — | — | — | — |
| | | | |
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | | | | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में मंच लोक सेवा
आयोग में परामर्श किया जाएगा। | | |
| — | — | — | — | — | — | — |
| (12) | | | | (13) | | |
| 1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामविनिर्दिष्ट किए जाने वाला
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का सदस्य
अध्यक्ष
- अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामविनिर्दिष्ट किए जाने वाला
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का सदस्य
- सदस्य
- अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामविर्दिष्ट केंद्रीय प्रशासनिक
अधिकरण का प्रधान रजिस्ट्रार, प्रधान न्यायपीठ या रजिस्ट्रार या संयुक्त
रजिस्ट्रार,
– सदस्य | | | | लागू नहीं होता। | | |
| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और
ग्रेड वेतन या
वेतनमान | चयन
पद है
अथवा
अचयन
पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले
व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती
किए जाने वाले
व्यक्तियों के
लिए अपेक्षित
शैक्षिक और
अन्य अर्हताएं |
| — | — | — | — | — | — | — |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| (आधुनिक
श्रेणी ‘घ’) | 32* (2013)
* कार्यभार के
आधार पर
परिवर्तन किया
जा सकता है। | साधारण केंद्रीय
सेवा, समूह ‘म’
अराजपत्रित
अनुसचिवीय | वेतन बैंड – 1,
5200-
20200 रुपए
+ ग्रेड वेतन
2400 रु. | लागू
नहीं
होता | 18 वर्ष से 27 वर्ष
(केंद्रीय सरकार द्वारा समय
समय पर जारी किए गए
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार
सरकारी सेवकों और केंद्रीय
प्रशासनिक अधिकरण के
कर्मचारियों और आरक्षित
प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40
वर्ष तक शिथिल की जा सकती
है।)
टिप्पण 1 : आयु-सीमा
अवधारित करने के लिए
निर्णायक तारीख भारत में
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त
करने के लिए नियत की गई
अंतिम तारीख होगी। (न कि
वह अंतिम तारीख जो असम,
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर
राज्य के लद्दाख खंड,
हिमाचल प्रदेश के लाहोल और | लागू नहीं
होता | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सीधे भर्ती किए | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जाने
बाले
व्यक्तियों
के
लिए
बिहित
आयु
और
शैक्षिक
अहर्ताएं
प्रोन्नत
व्यक्तियों
की दशा में लागू
होगी। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| लागू नहीं होता | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | ||
|---|---|---|
| टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आयेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसमे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा की, सिवाय उस दत्ता के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां वह फायदा केवल उस पद पर विस्तरित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारियों पर आधारित विस्तारित तत्थ्यानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझे जाएगी। |
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|
| (12) | (13) |
| विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी। | लागू नहीं होता। |
| 1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामाविद्घि किए जाने वाला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का सदस्य — अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने वाला संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण — सदस्य 3. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने वाला उप रजिस्ट्रर, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण — सदस्य |
लागू नहीं होता। |
[फा. सं. ए 12011/1/2011-ए.टी]
मम्ला कुंद्रा, संयुक्त सचिव
पाद टिप्पणी :- मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 455 (अ) तारीख 20 अप्रैल, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात सा.का.नि. 367(अ) तारीख 18 मार्च, 1992, सा.का.नि. 775 (आ) तारीख 25 अक्टूबर और सा.का.नि. 784(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 1998 द्वारा संशोधित किए गए।