Central Administrative Tribunal (Group ‘C’ Posts) Recruitment Rules, 2015

C

This notification details the recruitment rules for Group ‘C’ posts in the Central Administrative Tribunal, superseding the 1987 rules. It outlines the eligibility criteria, age limits, qualifications, and methods of recruitment for various positions including Staff Car Driver (Category I and II), Gestetner Operator, Photocopyist, and Multitasker. The rules also specify conditions for promotion, deputation, and absorption, along with the composition of Departmental Promotion Committees. Provisions for relaxation of age limits and experience for certain categories are also mentioned.

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The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284| नई दिल्ली, झुक्रवार, मई 1, 2015/चैत्ताख 11, 1937

No. 284| NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2015/VAISAKHA 11, 1937

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2015

सा.का.नि.357(अ)—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (2) और उप-धारा (1) के साथ पटित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रदत्त शासित प्रद


| अनुयूची | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन पद है अथवा
अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की लिए आयु-सीमा |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. स्टॉक कार
ड्राइवर (साधारण श्रेणी) | $15^{\circ}(2015)$
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ‘ग’, अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड – 1, 5200-20200
रुपए + ग्रेड वेतन 1900 रुपए | लागू नहीं होता | 18 से 27 वर्ष के बीच
(केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण भी हैं के कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
टिप्पणी :- आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, विपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्रीति जिले तथा चम्बाजिले के पांनी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) |


| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विद्वित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। |
| — | — | — | — |
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| आवश्यक :-
(i) मोटर कार के चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञति रखता हो।
(ii) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान हो।
(iii) मोटर कार चालन का तीन वर्ष का अनुभव
(iv) मैट्रीकुलेशन या समतुल्य पास
बांछनीय :-
(i) गृह रक्षक या सिविल स्वंय सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा
दिप्पण :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताए), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की दशा में तब सिविल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्षम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए अपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संय लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
| — | — | — |
| (11) | (12) | (13) |
| (i) प्रतिनियुक्ति या आमेलन :- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के नियमित सवार हरकारा या बहुकार्य कर्मचारीवृंद के (समूह ‘ग’) कर्मचारियों में से जो मोटर कार चलाने की क्षमता के निर्धारण हेतु चालन परीक्षण पर आधारित मोटर कार के लिए चालन अनुज्ञति रखते हों जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के नियमित आधार के सवार हरकारा या बहुकार्य कर्मचारीवृंद का पद धारण किए हुए अधिकारियों जो निम्नलिखित अर्हताओं को पूरा करते हैं, अर्थात् :-
(i) मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालत अनुज्ञति रखते हैं।
(ii) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान हो
(iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो
(iv) मैट्रीकुलेशन या समतुल्य पास हो
भूतपूर्व सैनिकों के लिए :- प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन
सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया
जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने | समूह ‘ग’ विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो – अध्यक्ष
2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो – सदस्य
3. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो – सदस्य | लागू नहीं होता। |


बाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाना है : तत्पश्चात उन्हें पुनर्निवोजन पर बने रहने दिया जा सकता है: (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होती)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| — | — | — | — | — | — |
| 2. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 2) | 15′ (2015)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ‘ग’, अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन वैड – 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए | अचयन | लागू नहीं होता |

(7) (8) (9) (10)
लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता प्रोन्नति द्वारा

| (11) | (12) | (13) |
| — | — | — |
| प्रोन्नति :- ऐसे स्टॉफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) जिनकी साधारण श्रेणी में/भी वर्ष की नियमित सेवा है। | समूह ‘ग’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- | लागू नहीं होता। |
| टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। | 1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्विष्ट किया गया हो
2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्विष्ट किया गया हो
3. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्विष्ट किया गया हो | लागू नहीं होता। |
| टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संरचना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिमे खड़े केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्थ्यानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| — | — | — | — | — | — |
| 3. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 1) | 18′ (2015)
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ‘ग’, अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन वैड – 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2800 रुपए | अचयन | लागू नहीं होता |


(7) (8) (9) (10)
लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता प्रोन्नति द्वारा

| (11) | (12) | (13) |
| — | — | — |
| प्रोन्नति :- ऐसे स्टॉफ कार ड्राइवर (श्रेणी-2), जिनकी श्रेणी-2 में पांच वर्ष की नियमित सेवा है। | समूह ‘ख’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- | लागू नहीं होता। |
| टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिसीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। | 1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो – अध्यक्ष
2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो – सदस्य
3. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो – सदस्य | |
| टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा की उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्क्ष्वामी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समञ्ची जाएगी। | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| — | — | — | — | — | — |
| 4. स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) | 3′ (2015)
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ‘ख’, अराजपत्रित, अनलुसचिवीय | वेतन बैड – 2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए | अचयन | लागू नहीं होता |

(7) (8) (9) (10)
लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता प्रोन्नति द्वारा

| (11) | (12) | (13) |
| — | — | — |
| प्रोन्नति :- ऐसे स्टॉफ कार ड्राइवर (श्रेणी 1) जिनकी श्रेणी-1 में छह वर्ष की नियमित सेवा है। | समूह ‘ख’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- | लागू नहीं होता। |
| टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिसीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। | 1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामर्दिष्ट किया गया हो – अध्यक्ष
2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामर्दिष्ट किया गया हो – सदस्य
3. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामर्दिष्ट किया गया हो – सदस्य | |
| टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, | | |

1966 48) 15-2


| 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से ज्ञिते छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्त्ववर्गीय ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। | | | | |
| — | — | — | — | — |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5. सवार हरकारा | 7*(2015)
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ‘ग’, अराजपत्रित, अननुमचिवीय | वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1900 रुपए | अचयन |
| (7) | (8) | (9) | (10) | |
| (i) मोटर साइकिल या ऑटोरिक्शा के लिए विधिमान्व चालन अनुप्रति रखते हों।
(ii) मोटर साइकिल या ऑटोरिक्शा चलाने का दो वर्ष का अनुभव।
(iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रीकुलेशन पास हो। टिप्पणी :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी, चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रकार पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए अपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | लागू नहीं होता | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | 18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण भी हैं, के कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निवत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्रिय, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। |
| (11) | (12) | (13) | | |
| प्रतिनियुक्ति या आयेलन :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों या जिला न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के नियमित समूह ‘ग’ कर्मचारियों में से जो मोटर साइकिल | समूह ‘ग’ विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा | लागू नहीं होता। | | |


| या ओटोरिक्सा चलाने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किए चालन परीक्षण के आधार पर वेतन बैंड-1+बेड वेतन 1800 रुपए में पदधारण किए हुए हैं और निम्नलिखित अहर्ताएं रखते हैं अर्थात् :- | नामनिर्दिष्ट किया गया हो – अध्यक्ष
2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो – सदस्य
3. उप रजिस्ट्रार, अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो – सदस्य | | (i) मोटर साइकिल या ओटोरिक्सा के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञमि रखते हों। | | | (ii) मोटर साइकिल या ओटोरिक्सा के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञमि रखते हों। | |

(iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रीकुलेशन पास हो।

सूतपूर्व सैनिकों के लिए :- प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अहर्ताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है : तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
6. वेस्टेनर 12′ (2015) साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ‘ग’, अराजपत्रित, अननुसचिवीय वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रुपए + बेड वेतन 1900 रुपए लागू नहीं होता 18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों) जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण भी हैं के कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
ऑपरेटर * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

टिप्पणी :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)


| (7) | (8) | (9) | (10) |
| — | — | — | — |
| किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या
बोर्ड से मैट्रीकुलेशन पास या समतुल्य ।
अनुलिपिकरण मशीन के प्रचालन में कम से
कम एक वर्ष का अनुभव | लागू नहीं होता | सीधे भर्ती किए जाने वाले
व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा
जिसके न हो सकने पर सीधी
भर्ती द्वारा |

| (11) | (12) | (13) |
| — | — | — |
| प्रतिनियुक्ति या आमेलन :-
(क) (i) ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च्तम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जो वेतन बैंड-। 5200-20200 रुपए के वेतनमान + ग्रेड वेतन 1800 रुपए के पद पर श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा है; या
(iii) जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में वेतन बैंड-1 + ग्रेड वेतन 1800 रुपए के नियमित समूह ‘ग’ कर्मचारी है; और
(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रीकुलेशन पास या समतुल्य। अनुलिपिकरण मशीन के प्रचालन में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो | समूह ‘ग’ विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो
– अध्यक्ष
2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो, अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो
– सदस्य
3. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो
– सदस्य | लागू नहीं होता। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| — | — | — | — | — | — |
| 7. फोटोकॉपियर | 18″ (2015)
* कार्यभार के
आधार पर
परिवर्तन किया
जा सकता है। | साधारण केंद्रीय
सेवा, समूह ‘ग’,
अराजपत्रित,
अननुसचिवीय | वेतन बैंड – 1,
5200-20200
रुपए + ग्रेड वेतन
1900 रुपए | लागू नहीं होता | 18 से 27 वर्ष के बीच
(केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण भी हैं के कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
टिप्पणी :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) |


(7) (8) (9) (10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रीकुलेशन पास या समतुल्य तथा उसके साथ-साथ फोटो कॉपी मशीन के हैंडलिंग में अनुभव या प्रवीणता हो लागू नहीं होता सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा
(11) (12) (13)
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च्तम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालय के समूह ‘ग’ कर्मचारियों और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कर्मचारी जो वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1800 रुपए में तीन वर्ष की नियमित सेवा है और निम्नलिखित अहर्ताएं रखते है, अर्थात् :-
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रीकुलेशन पास या समतुल्य तथा उसके साथ फोटोकॉपी मशीन के हैंडलिंग में प्रवीणता या अनुभव हो।
समूह ‘ग’ विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो
– अध्यक्ष
2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो
– सदस्य
3. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो
– सदस्य
लागू नहीं होता।
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
8. बहुकायें कर्मचारीवृंद $419^{2}(2015)$
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
$\begin{aligned} & \text { माधारण } \ & \text { सेवा, समूह } \ & \text { अराजपत्रित, } \ & \text { अननुसचिवीय } \end{aligned}$ वेतन बैंड – 1,
5200-20200
रुपए + ग्रेड वेतन
1800 रुपए
लागू नहीं होता 18 मे 27 वर्ष के बीच
(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केंद्रीय सरकार या राज्‍य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण भी है के कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
टिप्पणी :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पायी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
(7) (8) (9) (10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या
बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य
लागू नहीं होता दो वर्ष सीधी भर्ती द्वारा

(11) (12) (13)
लागू नहीं होता समूह ‘ग’ विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट हो
– अध्यक्ष
2. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक
अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट हो
– सदस्य
3. केंद्रीय सरकार के विभाग के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के
अधिकारी
– सदस्य
लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12011/2/2011-ए.टी.] अर्चना बर्मा, संयुक्त सचिव